बरेली: परिवार के विरोध के बाद प्रेमी जोड़े ने खाया ज़हर, दोनों की मौत; 5 महीने से चल रहा था रिश्ता

Bareilly News: बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में परिवार के विरोध के बाद 19 वर्षीय मेधा और 20 वर्षीय रिंकू ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों 5 महीने से प्रेम संबंध में थे। रिश्तेदार होने के कारण परिवार ने शादी का विरोध किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Samvadika Desk
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AI जनित प्रतीकात्मक इमेज
Highlights
  • परिवार के विरोध के बाद प्रेमी जोड़े ने खाया ज़हर!
  • 19 वर्षीय मेधा और 20 वर्षीय रिंकू दोनों की मौत!
  • 5 महीने से चल रहा था प्रेम संबंध, शादी का हुआ था विरोध!

बरेली, उत्तर प्रदेश: बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में परिवार द्वारा शादी का विरोध किए जाने के बाद एक प्रेमी जोड़े ने ज़हर खाकर जान दे दी। 19 वर्षीय मेधा की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 20 वर्षीय रिंकू को अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक और सनसनी का माहौल पैदा कर दिया है।

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घटना कैसे हुई?

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मकरंदपुर गांव के एक खेत में दो युवक-युवती बेहोश पड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि आटा मंडा गांव की रहने वाली मेधा (19) की मौत हो चुकी है। रिंकू (20) को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन शाम होते-होते रिंकू की भी मौत हो गई।

दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

प्रेम संबंध का विरोध था मुख्य कारण

शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों एक ही समुदाय के थे और पिछले 5 महीनों से प्रेम संबंध में थे। परिवारों ने उनके रिश्ते और शादी करने की योजना का विरोध किया था, क्योंकि वे रिश्तेदार थे।

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रिंकू के भाई बंटी ने बताया कि महिला के परिवार ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने रिंकू के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया था।

परिवार के अनुसार, महिला ने रिंकू से संपर्क किया और कहा कि या तो वे दोनों साथ भाग जाएं या अपनी जान दे दें। इसी बात पर दोनों ने ज़हर खा लिया।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस अधीक्षक (उत्तर) मुकेश चंद्र मिश्रा ने मीडिया को बताया कि परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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