लखनऊ: सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट ने बेदखली को माना वैध

Lucknow News: लखनऊ के बीकेटी तहसील क्षेत्र के अस्ती गांव में सरकारी खलिहान भूमि (गाटा संख्या 648) पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेदखली के आदेश को वैध माना और याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Samvadika Desk
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बुलडोजर एक्शन होते हुए (इमेज - जागरण)
Highlights
  • लखनऊ में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर!
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेदखली का आदेश माना पूरी तरह वैध!
  • हाईकोर्ट ने याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया!

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: लखनऊ में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई, जिसमें कोर्ट ने बेदखली के आदेश को पूरी तरह वैध माना और सरकार को कार्रवाई जारी रखने में कोई दखल नहीं दिया।

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क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीकेटी तहसील क्षेत्र के अस्ती गांव में गाटा संख्या 648 पर खलिहान की सुरक्षित सरकारी भूमि पर कई वर्ष पहले एक मस्जिद बनाई गई थी। राजस्व अभिलेखों में यह भूमि खलिहान के रूप में दर्ज थी, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध था।

28 फरवरी 2025 को बीकेटी तहसीलदार के न्यायालय ने बेदखली का आदेश जारी किया और 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मस्जिद बनाने वाले पक्षकार मो. शाहबान व अन्य ने अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) की अदालत में अपील की, लेकिन 31 अक्टूबर 2025 को उनकी अपील खारिज कर दी गई।

इसके बाद पक्षकारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की और बेदखली के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट ने 25 मार्च को सुनवाई करते हुए याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और तहसीलदार व अपर जिलाधिकारी के बेदखली के आदेश को वैध माना। कोर्ट ने जुर्माने को माफ कर दिया, लेकिन कब्जा हटाने का रास्ता साफ कर दिया।

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गुरुवार सुबह चला बुलडोजर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। बुधवार शाम से ही गांव के चारों ओर भारी पुलिस और पीएसी फोर्स तैनात कर दिया गया। गुरुवार की सुबह करीब 3 बजे एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह, एसडीएम साहिल कुमार, एडीसीपी रिषभ रुण्वाल, एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह और तहसीलदार शरद सिंह की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। सुबह होने तक अवैध मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

नायब तहसीलदार आकाश पांडे ने बताया कि सुरक्षित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसे ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया गया है। एसीपी ने कहा कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात रखा गया है।

हाईकोर्ट का सख्त रुख

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को हटाने का अधिकार प्रशासन के पास है। कोर्ट ने बेदखली के आदेश को वैध ठहराते हुए किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद प्रशासन को कार्रवाई करने का पूरा रास्ता साफ हो गया।

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यह कार्रवाई सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। बक्शी का तालाब क्षेत्र के अस्ती गांव में हुई यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।

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