इंदौर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने पर सामने आई पहचान; धर्म परिवर्तन और बेटे के खतने का दबाव लगाने की शिकायत

Indore News: इंदौर में एक महिला कलाकार ने युवक पर हिंदू नाम बताकर शादी का झांसा देने, दुष्कर्म करने, गर्भवती होने के बाद असली पहचान सामने आने, धर्म परिवर्तन और बेटे का खतना कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Samvadika Desk
5 Min Read
इमेज - दैनिक भास्कर
Highlights
  • इंदौर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज!
  • महिला का आरोप- हिंदू नाम बताकर बनाया शादी का भरोसा!
  • धर्म परिवर्तन और बुर्का पहनने का दबाव बनाने का आरोप!

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक महिला कलाकार की शिकायत पर गंभीर मामला सामने आया है। बाणगंगा थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और धमकी देने समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले खुद को हिंदू नाम से परिचित कराया और शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए। बाद में गर्भवती होने पर उसकी वास्तविक पहचान सामने आई, जिसके बाद उस पर धर्म बदलने, बुर्का पहनने और होने वाले बच्चे का खतना कराने का दबाव बनाया गया।

- Advertisement -

पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।

इवेंट के दौरान हुई मुलाकात, दोस्ती के बाद शादी का प्रस्ताव

पुलिस के अनुसार, पीड़िता इंदौर की रहने वाली है और पेशे से गायिका (सिंगर) है। उसकी मुलाकात फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने अपना परिचय राहुल के नाम से दिया था।

दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और समय के साथ दोस्ती हो गई। पीड़िता का कहना है कि इसी दौरान आरोपी ने उससे शादी करने की इच्छा जताई और भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही उससे विवाह करेगा।

- Advertisement -

सिंदूर भरकर खुद को पति बताया, फिर बनाए शारीरिक संबंध

शिकायत के मुताबिक, 2 अगस्त 2024 को आरोपी महिला को इंदौर स्थित इस्कॉन मंदिर के पास अपने कमरे पर ले गया। वहां उसने कथित तौर पर उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए खुद को उसका पति बताया और कहा कि अब दोनों पति-पत्नी हैं।

पीड़िता का आरोप है कि इसी भरोसे के आधार पर आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार शादी का आश्वासन देता रहा और इसी विश्वास में दोनों के बीच संबंध बने रहे।

गर्भवती होने के बाद सामने आई आरोपी की पहचान

महिला का आरोप है कि जब वह गर्भवती हुई, तब उसे आरोपी की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी मिली। शिकायत के अनुसार, आरोपी का असली नाम मोहम्मद राहुल पुत्र अब्दुल शेख है।

- Advertisement -

पीड़िता का यह भी दावा है कि बाद में उसे पता चला कि आरोपी के अन्य युवतियों से भी संबंध रहे हैं। इसके बाद उसने आरोपी से शादी को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा।

धर्म परिवर्तन, बुर्का और खतने का बनाया दबाव

महिला के अनुसार, शादी की बात करने पर आरोपी ने कथित तौर पर शर्त रखी कि विवाह के लिए उसे मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। इसके साथ ही बुर्का पहनने और यदि बेटा पैदा होता है तो उसका खतना कराने की बात भी कही गई।

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इन शर्तों का विरोध किया तो आरोपी ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और शादी से पीछे हट गया।

- Advertisement -

दिल्ली में बेटे को दिया जन्म

शिकायत में महिला ने बताया कि अक्टूबर 2025 में वह अपनी एक सहेली के पास दिल्ली चली गई, जहां एक अस्पताल में उसने बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बाद वह अपने बच्चे के साथ वापस इंदौर लौट आई और अपनी मां के साथ रहने लगी।

इंदौर लौटने पर घर पहुंचकर मारपीट और धमकी देने का आरोप

महिला का आरोप है कि मार्च 2026 में आरोपी को उसके इंदौर लौटने की जानकारी मिली। इसके बाद वह उसकी मां के घर पहुंचा और उस पर फिर से अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगा।

- Advertisement -

पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने बच्चे को अपना बताते हुए उसके साथ चलने की बात कही। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसकी मां को भी धमकाया गया। महिला का आरोप है कि दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया मामला

घटना के बाद पीड़िता अपनी सहेली और अन्य परिचितों की मदद से बाणगंगा थाने पहुंची और पूरी घटना की शिकायत पुलिस को दी।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी मोहम्मद राहुल पुत्र अब्दुल शेख के खिलाफ दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर कथित शारीरिक शोषण, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने, धमकी देने और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Share This Article