बेटी की शादी की राह आसान: मुख्यमंत्री योजना में ₹1 लाख की मदद, जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब योग्य जोड़ों को ₹1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। इसमें ₹60,000 बैंक खाते में, ₹25,000 उपहार में और ₹15,000 समारोह के लिए दिए जाएंगे। पात्रता में उम्र, आय, और दस्तावेज की शर्तें हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

Samvadika Desk
5 Min Read
मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह सम्मेलन!
Highlights
  • उत्तर प्रदेश में बेटियों की शादी के लिए अब ₹1 लाख की सरकारी मदद!
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: अब आसान हुई बेटियों की शादी की राह!
  • ऑनलाइन आवेदन से पाएं बेटी की शादी में आर्थिक सहायता!
  • यूपी सरकार की योजना से गरीब परिवारों को राहत!

आगरा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी को आसान बनाने के लिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब हर योग्य जोड़े को ₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। आगरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी जी.आर. प्रजापति ने एक मीडिया चैनल को बताया कि इस योजना के तहत आगरा जिले में 951 जोड़ों को लाभ देने का लक्ष्य है। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देती है। आइए, जानते हैं कि कौन इसका लाभ ले सकता है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है।

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₹1 लाख की मदद: कैसे होगा बंटवारा?

नए शासनादेश के अनुसार, ₹1 लाख की सहायता राशि को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

  • ₹60,000: कन्या के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि वह अपनी जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल कर सके।
  • ₹25,000: वैवाहिक उपहार सामग्री के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें शादी के लिए जरूरी सामान शामिल होगा।
  • ₹15,000: विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे, ताकि जोड़े को गरिमापूर्ण तरीके से शादी करने का मौका मिले।

यह वितरण सुनिश्चित करता है कि जोड़े को न केवल आर्थिक सहायता मिले, बल्कि उनकी शादी का आयोजन भी सुचारू रूप से हो।

कौन है पात्र?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:

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  • कन्या या उसके माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • कन्या की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए।
  • कन्या अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता हो सकती है।
  • आयु साबित करने के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, या मनरेगा जॉब कार्ड में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा।
  • SC, ST, OBC वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
  • कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

इनको मिलेगी प्राथमिकता

योजना में कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि सबसे जरूरतमंद लोगों को पहले मदद मिले:

  • निराश्रित कन्याएं
  • विधवा महिलाओं की बेटियां
  • दिव्यांग अभिभावकों की बेटियां
  • दिव्यांग कन्याएं

यह प्राथमिकता सुनिश्चित करती है कि समाज के कमजोर वर्गों को इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिले।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक जोड़े या उनके परिवार इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:

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  1. वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
  4. अगर इंटरनेट का उपयोग मुश्किल हो, तो नजदीकी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे, या किसी निजी इंटरनेट सेंटर से भी आवेदन किया जा सकता है।

सामाजिक बदलाव की पहल

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देती है। सामूहिक विवाह समारोह में विभिन्न समुदायों के जोड़े एक साथ शादी करते हैं, जो सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। आगरा में 951 जोड़ों के लक्ष्य के साथ यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। खास तौर पर उन परिवारों के लिए, जिनके लिए बेटी की शादी का खर्च एक बड़ा बोझ बन जाता है।

बेटी की शादी अब आसान

उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल बेटियों की शादी को लेकर परिवारों की चिंता को कम करने का एक प्रभावी कदम है। ₹1 लाख की सहायता और प्राथमिकता आधारित लाभ वितरण से यह योजना समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा ने इसे और सरल बना दिया है, जिससे जरूरतमंद लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं।

आगरा के परिवारों के लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है, जो न केवल आर्थिक बोझ हल्का करती है, बल्कि बेटियों के नए जीवन की शुरुआत को और खास बनाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाएं।

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