बरेली, उत्तर प्रदेश: अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) का अभियान लगातार जारी है। सोमवार को सीबीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव में समाजवादी पार्टी के नेता नरेश यादव द्वारा 10 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को बीडीए ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्लॉट चिह्नांकन, सड़कें, नालियां और चहारदीवारी—सब कुछ जमींदोज कर दिया गया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने मीडिया रिपोर्टर को बताया कि नरेश यादव ने बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के अवैध प्लाटिंग शुरू कर दी थी। शिकायत मिलते ही प्रवर्तन टीम के सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया गया। उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत बिना बीडीए से मानचित्र पास कराए कोई भी प्लाटिंग या निर्माण पूरी तरह अवैध है और ऐसे निर्माणों को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है।
घर या प्लॉट खरीदने से पहले जरूर करें ये काम
बीडीए ने आम लोगों को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचने के लिए कोई भी भूखंड या मकान खरीदने से पहले बीडीए कार्यालय से उसकी मानचित्र स्वीकृति की स्थिति जरूर जांच लें। यदि मानचित्र स्वीकृत नहीं है तो ऐसी संपत्ति खरीदने से बचें, क्योंकि बाद में बुलडोजर की कार्रवाई होने पर खरीदार का ही नुकसान होगा।
बीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बिना स्वीकृति के निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जौहरपुर गांव में हुई कार्रवाई इसका ताजा उदाहरण है।

