बरेली हिंसा: तौकीर रजा सहित 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, पुलिस पर पथराव-गोलीबारी के आरोप

Bareilly News: बरेली के 26 सितंबर दंगे में तौकीर रजा सहित 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। निषेधाज्ञा तोड़कर इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाई, पुलिस पर पथराव, गोलीबारी, तेजाब हमला और हथियार लूटे। 10 मुकदमे दर्ज, तौकीर फतेहगढ़ जेल में, अन्य बरेली में। कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी।

Samvadika Desk
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मौलाना तौकीर रजा (इमेज - सोशल मीडिया)
Highlights
  • बरेली हिंसा में तौकीर रजा सहित छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई!
  • अपर जिला न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने सभी अर्जियां ठुकरा दीं!
  • आरोपियों पर निषेधाज्ञा तोड़ने और पुलिस पर पथराव के गंभीर आरोप लगे!

बरेली, उत्तर प्रदेश: ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद से उपजे 26 सितंबर के बरेली दंगे में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने सभी की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। आरोपियों पर निषेधाज्ञा तोड़ने, पुलिस पर पथराव, गोलीबारी, तेजाब हमला करने और हथियार लूटने जैसे गंभीर आरोप हैं।

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निषेधाज्ञा के बावजूद इकट्ठा हुई भीड़

एडीजीसी महेश पाठक ने मीडिया रिपोर्टर को बताया कि 26 सितंबर को शहर में धारा 144 लागू थी, लेकिन तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय को इस्लामिया मैदान में जुटने का आह्वान किया। पुलिस रोकने पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई। पथराव में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) के गनर की राइफल और पुलिस जीप से वायरलेस सेट लूट लिया गया। कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थानों में 10 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 125 नामजद और 2500 से अधिक अज्ञात आरोपी हैं।

तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में, अन्य बरेली में

हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, मौलाना तौकीर रजा 27 सितंबर से फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद हैं। उन्हें 10 में से सात मुकदमों में नामजद किया गया, जांच में बाकी तीन में भी नाम जोड़ा गया। अन्य आरोपी फैजान सकलानी, तकीम, मुनीर इदरीशी (बरेली) और हरमन, नेमतुल्लाह (पूर्णिया, बिहार) बरेली जेल में हैं। बारादरी थाने के श्यामगंज हिंसा मामले में जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज हुई। कोर्ट ने सबूतों और गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी।

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