योगी सरकार की बड़ी घोषणा: श्रमिकों की बेटी के विवाह अनुदान में 10 हजार की बढ़ोतरी, अब मिलेंगे इतने हजार रुपये

UP News: योगी सरकार ने श्रमिकों की बेटी के विवाह अनुदान को 55,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये और अंतर्जातीय विवाह के लिए 61,000 से 75,000 रुपये किया। सामूहिक विवाह में 85,000 रुपये नकद और 15,000 रुपये आयोजन के लिए मिलेंगे। डेढ़ साल बाद शुरू हुई योजना में आवेदन समय 6 महीने और पंजीकृत श्रमिकों की दो बेटियों तक लाभ मिलेगा।

Samvadika Desk
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योगी आदित्यनाथ (प्रतीकात्मक इमेज)
Highlights
  • योगी सरकार: श्रमिक बेटी विवाह अनुदान 55,000 से बढ़कर 65,000 रुपये!
  • पंजीकृत श्रमिकों की दो बेटियों तक अनुदान, तलाकशुदा भी पात्र!
  • ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय में करें आवेदन!

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। श्रमिकों की बेटी के विवाह के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 55 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही अंतर्जातीय विवाह के लिए अनुदान राशि 61 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई है। यह बदलाव उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 13 अक्टूबर को जारी शासनादेश के तहत लागू हो गया है। करीब डेढ़ साल से बंद चल रही इस योजना का लाभ अब फिर से शुरू हो गया है।

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योजना में ये बड़े बदलाव

  1. अनुदान राशि बढ़ी:
  • सामान्य विवाह: 55,000 → 65,000 रुपये
  • अंतर्जातीय विवाह: 61,000 → 75,000 रुपये
  1. आवेदन की समय सीमा बढ़ी:
  • पहले शादी के 3 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी था।
  • अब 6 महीने के अंदर आवेदन कर सकेंगे।
  1. सामूहिक विवाह में खास लाभ:
  • सामूहिक विवाह (कम से कम 11 जोड़े) में शादी करने पर:
    • 85,000 रुपये नकद (65,000 + 20,000 अतिरिक्त)
    • 15,000 रुपये आयोजन और उपहार के लिए (पहले 7,000 + 5,000 = 12,000 रुपये)
  • आवेदन 15 दिन पहले करना होगा।
  1. कौन ले सकता है लाभ?
  • पंजीकृत श्रमिक (कम से कम 365 दिन से बोर्ड में पंजीकृत)
  • दो कन्याओं तक ही अनुदान
  • तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए पात्र
  • श्रमिक की बेटी या पंजीकृत महिला श्रमिक

डेढ़ साल बाद फिर शुरू हुई योजना

लगभग डेढ़ साल से यह योजना बंद थी, जिससे हजारों श्रमिक परिवारों को परेशानी हो्हो रही थी। अब नई अधिसूचना के बाद योजना फिर से चालू हो गई है। श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही ने बताया कि 13 अक्टूबर की नई अधिसूचना में न केवल राशि बढ़ाई गई है, बल्कि कई सहूलियतें भी दी गई हैं, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभ मिल सके।

अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन

सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अनुदान में 14 हजार रुपये की वृद्धि की है। अब ऐसे विवाह करने पर 75 हजार रुपये मिलेंगे। यह कदम सामाजिक समरसता और जातिवाद के खिलाफ सरकार की नीति को दर्शाता है।

श्रमिकों में खुशी की लहर

इस फैसले से यूपी के लाखों निर्माण श्रमिकों में खुशी की लहर है। एक श्रमिक ने कहा, “बेटी की शादी का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाया।” सामूहिक विवाह आयोजकों ने भी बढ़ी राशि का स्वागत किया है।

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आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय में आवेदन
  • आवश्यक दस्तावेज: पंजीकरण कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, आधार, बैंक खाता
  • सामूहिक विवाह के लिए आयोजक को 15 दिन पहले सूचित करना होगा

योगी सरकार का श्रमिक कल्याण पर फोकस

यह फैसला योगी सरकार के श्रमिक कल्याण और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में एक और मजबूत कदम है। पहले चरण में ही हजारों आवेदन आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र श्रमिक इस योजना से वंचित न रहे।

यह नई योजना न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि श्रमिक परिवारों में बेटियों की शादी को सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न कराने में भी सहायक होगी।

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